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PM Daksh SC OBC EBC Free Training Stipend Yojana | पीएम दक्ष योजना, एससी, ओबीसी, ईबीसी, सफाई कर्मचारी फ्री ट्रेनिंग जॉब प्लेसमेंट, Stipend | Ministry of Social Justice and Empowernment के सहयोग से
पीएम दक्ष Free Training Stipend Yojana योजना क्या है ?
( PM Daksh SC OBC EBC Free Training Stipend Yojana ) पीएम दक्ष योजना का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपूर्ण हितग्राही योजना है। यह स्कीम सोसाइटी के पिचड़े हुए ग्रुप के लिए बनायी गई है। इस योजना में एससी, एसटी, ओबीसी, स्वच्छता कार्यकर्ता और कचरा बीनने वाले शामिल हैं।
योजना का नाम | PM Daksh |
पूरा नाम | प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपूर्ण हितग्राही योजना |
शुरू होने की तारीख | 5 अगस्त 2021 |
उद्देश्य | समाज के पिछड़े वर्गों को कौशल विकास हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना |
किसे मिलेगा फायदा | एससी, ओबीसी, ईबीसी, सफाई कर्मचारी और कूड़ा बीनने वाले |
pm daksh yojana online Portal | https://pmdaksh.dosje.gov.in/ |
PM Daksh योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य छात्रों की योग्यता और कौशल में सुधार करना है।
सरकार का लक्ष्य वर्ष 2022 तक 2.7 लाख लोगों का कौशल विकसित करना है।
लोगों के निम्नलिखित समूह को ध्यान में रखा जाएगा:
कारीगर- इस योजना के साथ अपने प्रकार के व्यापार के भीतर अपनी आय क्षमता में सुधार करने में सक्षम हो सकते हैं
महिलाएं – इस योजना से महिलाएं स्वरोजगार का सृजन कर सकती हैं और अपने नियमित घरेलू कर्तव्यों को प्रभावित किए बिना अपनी कमाई को सशक्त बना सकती हैं
पिछड़े समूहों के युवा – युवा बाजार में किसी भी नौकरी के लिए खुद को योग्य बनाने के लिए दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
PM Daksh योजना के तहत विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रकार | Development Training Programmes
- Up Skilling / Re Skilling
इस प्रकार का प्रशिक्षण ग्रामीण कारीगरों, घरेलू कामगारों, सफाई कर्मचारियों आदि को व्यवसायिक व्यवसाय जैसे मिट्टी के बर्तन, बुनाई, बढ़ईगीरी, अपशिष्ट पृथक्करण, घरेलू कामगारों आदि के साथ-साथ वित्तीय और डिजिटल साक्षरता के लिए है।
अवधि: प्रशिक्षण की अवधि 32 से 80 घंटे हो सकती है और इसे 1 महीने के अंतर्गत कवर किया जाएगा।
प्रधानमंत्री दक्ष योजना के तहत प्रशिक्षण लागत सरकार द्वारा वहन की जाएगी इसके अलावा प्रशिक्षुओं को वेतन हानि के मुआवजे के रूप में 2500/- रुपये का भुगतान किया जाएगा।
2. Short Term Training for self employment
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में MSDE द्वारा जारी राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF)/राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (NOS) के अनुसार विभिन्न नौकरी भूमिकाओं को शामिल किया जाएगा।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मजदूरी/स्वरोजगार के अवसरों जैसे स्वरोजगार दर्जी प्रशिक्षण, फर्नीचर निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण आदि के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। वित्तीय और डिजिटल साक्षरता पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।
अवधि: आम तौर पर 200 घंटे से 600 घंटे और 6 महीने तक, जैसा कि राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (NOS) और योग्यता पैक (QPs) में निर्धारित है।
प्रधानमंत्री दक्ष योजना के तहत प्रशिक्षण लागत सरकार द्वारा वहन की जाएगी और गैर आवासीय प्रशिक्षण ( Non Residential Training ) के मामले में प्रशिक्षुओं को वजीफा ( Stipend ) दिया जाएगा।
3. उद्यमिता विकास कार्यक्रम | Entrepreneurship Development Programme
यह कार्यक्रम अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए उपयुक्त है जो पहले ही पीएमकेवीवाई के तहत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और भविष्य में उद्यमी बनना चाहते हैं।
इस कार्यक्रम का पाठ्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के उन कार्यक्रमों पर आधारित होगा जो RSETIs द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम RSETIs, NIESBUD, IIE और इसी तरह के अन्य संगठनों द्वारा संचालित किए जाएंगे।
प्रशिक्षण सत्र में व्यवसाय अवसर मार्गदर्शन, बाजार सर्वेक्षण, कार्यशील पूंजी और उसका प्रबंधन, व्यवसाय योजना तैयार करना आदि विषय शामिल होंगे।
अवधि: आम तौर पर 80-90 घंटे (10-15 दिन) या MoRD द्वारा तय किए गए अनुसार।
प्रशिक्षण की लागत ग्रामीण विकास मंत्रालय/सामान्य लागत मानदंड (CCN) के मानदंडों के अनुसार होगी।
4. Long Term Courses for Wage and self employment
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षित उम्मीदवारों के वेतन-स्थापन के लिए नौकरियों की अच्छी मांग वाले क्षेत्रों में दीर्घकालिक प्रशिक्षण पर केंद्रित होगा।
NSQF, NCVT, AICTE, MSME आदि के अनुसार उत्पादन प्रौद्योगिकी, प्लास्टिक प्रसंस्करण, परिधान प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
अवधि: प्रशिक्षण की अवधि 5 महीने और उससे अधिक और आमतौर पर 1 वर्ष तक (1000 घंटे तक) हो सकती है, जैसा कि प्रशिक्षण केंद्र के संबंधित बोर्ड / नियामक निकाय द्वारा निर्धारित किया गया है।
प्रशिक्षण लागत CCN के अनुसार या संबंधित बोर्ड द्वारा निर्धारित के अनुसार होगी और गैर-आवासीय कार्यक्रमों के लिए वजीफा ( Stipend ) दिया जाएगा।
PM Daksh योजना की मुख्य विशेषताएं
- प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण नि:शुल्क है, प्रशिक्षण का शत-प्रतिशत खर्चा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
2. प्रत्येक प्रशिक्षु को अल्पावधि और दीर्घावधि प्रशिक्षण के लिए 1,000/- से 1500/- रुपये प्रति माह का वजीफा दिया जाएगा, लेकिन उपस्थिति 80 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।
3. रीस्किलिंग/अप-स्किलिंग कार्यक्रमों में प्रशिक्षुओं के लिए, वेतन मुआवजा @ 3000/- प्रति प्रशिक्षु (रु.2500/- पीएम-दक्ष के अनुसार और रु. 500/- सामान्य लागत मानदंडों के अनुसार) दिया जाएगा, लेकिन उपस्थिति 80 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।
4. प्रशिक्षण और मूल्यांकन के सफल समापन के बाद उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
5. प्रशिक्षित उम्मीदवारों को मूल्यांकन और प्रमाणन के बाद Job Placement प्रदान की जाएगी।
पीएम दक्ष योजना के लिए पात्रता मानदंड | Eligibility for PM Daksh Training Programes
आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और नीचे दी गई श्रेणी में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए:
1)अनुसूचित जाति
2) अन्य पिछड़ा वर्ग जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से कम है।
3) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपये से कम है।
4) गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-घुमंतू जनजाति (DNT)।
5) सफाई कर्मचारी, कूड़ा बीनने वाले और उनके आश्रित।
पीएम दक्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents Required
1) अनुसूचित जाति :
a) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।
2) अन्य पिछड़ा वर्ग जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से कम है :
a) राज्य सरकार के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी प्रमाणपत्र।
b) आय प्रमाण पत्र जो साबित करता है कि वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है जो राज्य सरकार के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है या स्व-प्रमाणित और उचित सरकार द्वारा परिभाषित राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से स्वीकार किए जाएंगे।
कृपया ध्यान दें: जन प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधान, सरपंच, पार्षद, नोटरी आदि द्वारा प्रमाण पत्र या समर्थन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
c) इसके अलावा, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) कार्ड भी लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय के 1 लाख रुपये प्रति वर्ष के भीतर होने के समान प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाएंगे।
3) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपये से कम है :
a) राज्य सरकार के उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी 1.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम आय प्रमाण पत्र या स्व-प्रमाणित और उचित सरकार द्वारा परिभाषित राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत समर्थन स्वीकार किया जाएगा।
कृपया ध्यान दें: जन प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधान, सरपंच, पार्षद, नोटरी आदि द्वारा प्रमाण पत्र या समर्थन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
ईबीसी के मामले में किसी जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है
b) इसके अलावा, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) कार्ड भी लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपये प्रति वर्ष के भीतर होने के समान प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाएंगे।
4) गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-घुमंतू जनजाति (DNT) :
a) उम्मीदवार के पास अपनी विशिष्ट जाति के उम्मीदवार की स्व-घोषणा के रूप में प्रमाण पत्र, जन्म तिथि और पते के साथ समुदाय / समूह के स्थानीय प्रधान द्वारा इस आशय का अनुमोदन होना चाहिए।
5) सफाई कर्मचारी, कूड़ा बीनने वाले और उनके आश्रित :
a) उम्मीदवार के पास व्यवसाय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
पीएम दक्ष मुफ्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आवेदन कैसे करें
उम्मीदवार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार को यहां क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर जाना होगा। उसके बाद उम्मीदवार को दिए गए फॉर्म में जानकारी भरनी होगी और सबमिट करना होगा।
पीएम दक्ष नि: शुल्क Training कार्यक्रमों से संबंधित प्रश्नों और कठिनाइयों के लिए यहां संपर्क करें
Department name | Address | Number | Email ID |
National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC) | 14th Floor, SCOPE Minar, Core 1 & 2, North Tower, Laxmi Nagar District Centre, Laxmi Nagar, Delhi-110 092. | Toll free No. 1800110396 | nsfdcskill@gmail.com support-nsfdc@nic.in |
National Safai Karamcharis Finance & Development Corporation (NSKFDC) | NSKFDC, NTSC,3rd Floor, E-Block, NSIC, Okhla Industrial Estate- III, New Delhi-110020 | +011-26382476, 26382477, 26382478 | nskfdc-msje@nic.in |
National Backward Classes Finance & Development Corporation (NBCFDC) | 5th Floor, NCUI Building, 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi-110016 | +91-11-45854400 Toll Free No. 18001023399 | nbcfdc.skilltraining@gmail.com |
संस्थान के नाम के साथ पीएम दक्ष के तहत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की Statewise सूची
यदि आप अपने राज्य में पीएम दक्ष योजना के तहत आयोजित विभिन्न नि: शुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
पीएम दक्ष योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम ( Curriculum )
1) PM Daksh Upskilling/ Reskilling , Short term and Long term Skill development Program
Upskilling/ Reskilling , Short term and Long term Skill development Program के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम और शैक्षिक योग्यता का निर्णय राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) / राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनओएस) में विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम / नौकरी की भूमिका के अनुसार कौशल विकास और उद्यमिता (एमएसडीई) और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।
2) PM Daksh Entrepreneurship Development Program | उद्यमिता विकास कार्यक्रम
EDP का पाठ्यक्रम NSQF पर आधारित होगा और जैसा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है, इसे RSETI द्वारा दिनांक 18.11.2017 के पत्र संख्या I-12011/09/2016-NRLM (RSETI) द्वारा लागू किया जाएगा। प्रशिक्षण में प्रभावी संचार कौशल, जोखिम लेने का व्यवहार, व्यवसाय के अवसर मार्गदर्शन, बाजार सर्वेक्षण, व्यवस्थित योजना, बैंकिंग- जमा, अग्रिम और उधार, लागत और मूल्य निर्धारण, समय प्रबंधन, कार्यशील पूंजी और इसका प्रबंधन, व्यवसाय योजना तैयार करना आदि पर सत्र शामिल होंगे।
पीएम दक्ष योजना स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता | Financial Assistance for Self Employment
स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, यदि कोई उम्मीदवार अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसे नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निगम से रियायती वित्तीय सहायता मिल सकती है।
Scheduled Castes | NSFDC through its State Channelizing Agencies (SCAs)/Channel Partners |
Other Backward Classes | NBCFDC through its State Channelizing Agencies (SCAs)/Channel Partners |
SafaiKarmcharis | NSKFDC through its State Channelizing Agencies (SCAs)/Channel Partners |
Central Government ki Scheme List
क्या कोई उम्मीदवार एक से अधिक बार PM Daksh प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले सकता है ?
नहीं, एक व्यक्ति केवल एक बार कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है।
क्या कोई उम्मीदवार एक साथ एक से अधिक PM Daksh प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले सकता है ?
नहीं। एक व्यक्ति को केवल एक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति है।
पीएम दक्ष कौशल विकास कार्यक्रम के पूरा होने के बाद किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है ?
कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षुओं को वेतन/स्वरोजगार के लिए सहायता/सुविधा प्रदान की जाएगी।
क्या पीएम दक्ष योजना के तहत Residential प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए Stipend का भुगतान किया जाता है ?
Residential प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कोई Stipend नहीं दिया जाता है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य लागत मानदंडों के अनुसार बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए खर्च की गई राशि को प्रशिक्षण लागत का एक हिस्सा माना जाता है।