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Pradhan Mantri Pik Vima Yojana 2021 | Pik Vima Yadi 2021 | PM पिक विमा योजना क्या है ?
Pradhan Mantri Pik Vima Yojana 2021. पिक विमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल क्षति के मामले में किसानों को बीमा कवर प्रदान करना है। यह योजना फसल के नुकसान की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी किसानों की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है।
PM पिक विमा योजना की शुरुआत
1985 में, भारत के प्रधान मंत्री के रूप में राजीव गांधी ने पहली फसल बीमा योजना शुरू की।
1999 में ‘राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना’ शुरू की गई थी, लेकिन इस योजना के साथ एक समस्या थी कि यह सभी फसलों को कवर नहीं करती है।
2016 में खरीफ (खरीप) मौसम के लिए महाराष्ट्र के सभी राज्यों में मुख्य फसल बीमा योजना शुरू की गई थी।
2016 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा कि पिक विमा योजना किसानों का मनोबल बढ़ा रही है और इसलिए उन्होंने एक नई योजना ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ पेश की, जिसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 13 January 2016 मंजूरी दी गई।
पिक विमा योजना का दायरा और विचार
भले ही यह योजना राज्यों की कसौटी पर खरी उतरती हो, लेकिन यह प्रधानमंत्री की एक राष्ट्र एक योजना सोच पर काम करती है।
Yojana | Pik Vima Yojana |
राज्य | महाराष्ट्र |
वेबसाइट | https://krishi.maharashtra.gov.in |
प्रारंभ | 13 January 2016 |
लाभार्थी | किसान |
उद्देश्य | फसल बीमा |
पिक विमा योजना कैसे काम करती है
इस योजना में पूरे राज्य में एक बीमा कंपनी होगी और अन्य निजी बीमा कंपनियों को भारत की कृषि बीमा कंपनी से जोड़ा जाएगा।
पिक विमा योजना में उपज में कमी, फसल कटाई के बाद नुकसान, तूफान, भूस्खलन, बेमौसम बारिश आदि जैसे मुद्दों को शामिल किया जाएगा।
पिक विमा योजना स्थानीय आपदाओं से भी सुरक्षा प्रदान करेगी। पिक विमा यदी फसल क्षति की स्थिति जानने के द्वारा बीमा राशि का दावा करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करेगा।
पिक विमा योजना सभी किसानों के लिए खुली है, लेकिन किसी के लिए बाध्यकारी नहीं है।
Free Training and Stipend Yojana |
Har Ghar Jal Yojana |
SSC GD Constable Job |
Gati Shakti Master plan – Boost Employment |
Employee Insurance Scheme |
3000 Rupees Pension Scheme |
Central Government Scheme List |
पिक विमा योजना का उद्देश्य
प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल क्षति के मामले में किसानों को बीमा कवर और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
किसानों को नई और आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
कृषि में जीवित रहने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना।
कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करना जारी रखना।
भारत के नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।
कृषि क्षेत्र में फसल पैटर्न और प्रतिस्पर्धात्मकता को बदलने के लिए।
कृषि में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाना।
पिक विमा 2021 योजना के लाभ | Benefits of Pik Vima Yojana
प्रीमियम राशि जो किसान को चुकानी होगी वह बहुत कम है (बीमा राशि)
इस योजना के तहत भुगतान की जाने वाली प्रीमियम दर को किसानों के लाभ के लिए बहुत कम रखा गया है।
pik vima yojana के तहत 90% से अधिक नुकसान का भार सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
अनाज, दलहन, तिलहन आदि के लिए प्रत्येक मौसम के लिए एक ही दर होगी।
पिछले एकल सत्र के लिए जिलेवार अंतर और फसलवार दरों को अब समाप्त कर दिया गया है।
किसानों को पूर्ण बीमा कवरेज मिलेगा और दावा की गई राशि का पूरा भुगतान किया जाएगा। (कम नहीं किया जाएगा।)
पिक बीमा लाभ के लिए पात्रता | Kharip Pik Vima Yojana Eligibility
pik vima yojana में जलभराव और बाढ़ जैसी आपदाओं को स्थानीय संकट माना जाएगा और किसान दावा ( Claim )करने के पात्र होंगे और प्रभावित किसानों का सर्वेक्षण करने के बाद मुआवजा या दावा राशि दी जाएगी।
यदि फसल कटाई के दिन तक खेत में रहती है और आपदा, तूफान या बेमौसम बारिश की स्थिति में किसान नुकसान का दावा करने के पात्र होंगे और उन्हें दावा ( Claim ) राशि मिल जाएगी।
महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए
खेती ही पारिवारिक आय का एकमात्र स्रोत होना चाहिए
Kharip Pik Vima Yojana नुकसान का सर्वेक्षण करने के लिए प्रौद्योगिकी ( Technology ) का उपयोग
यह योजना उपग्रह प्रौद्योगिकी ( Technology ) का उपयोग करेगी।
तकनीक की मदद से फसल क्षति का तुरंत आकलन किया जा सकता है और दावा राशि की शीघ्र वसूली की जा सकती है।
किसान इन नुकसानों को घर बैठे ऑनलाइन भी देख सकते हैं।
किसानों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए ड्रोन, मोबाइल मैपिंग जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
निर्धारित समय के भीतर दावों का निपटारा किया जाएगा।
pik vima yojana में त्रुटियों से बचने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा।
Kharip Pik Vima Yojana आवश्यक दस्तावेज़
आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक विवरण, भूमि दस्तावेज, किसान पासबुक, फोटोग्राफ, फोन नंबर
पिक विमा योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया | Pik Vima Yojana Online Application Procedure

पिक विमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें,
1) किसान वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाए।
2) फार्मर कॉर्नर ( Farmer Corner ) पर क्लिक करें ( Apply for crop Insurance by Yourself )।
3) ‘Login for farmer‘ विकल्प पर क्लिक करें
4) फिर मोबाइल नंबर दर्ज करें, कैप्चा भरें ( Captcha ) और ‘ओटीपी के लिए अनुरोध’ पर क्लिक करें।
अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ‘Dont have registered mobile number‘ के विकल्प पर क्लिक करें।
5) उसके बाद नाम, संबंध, रिश्तेदार का नाम, मोबाइल नंबर, उम्र, जाति, लिंग, किसान श्रेणी, राज्य, जिला, पता, पिन कोड, यूआईडी (आधार संख्या), बैंक विवरण आदि जैसे फॉर्म में जानकारी भरें। कैप्चा और ‘क्रिएट यूजर‘ पर क्लिक करें।
6) एक बार किसान ने अपना पंजीकरण कर लिया है तो फिर से farmer Corner में जाकर पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें और ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन करें।
7) उसके बाद आप अपने व्यक्तिगत विवरण देखेंगे, Next पर क्लिक करें, फिर आप अपने बैंक विवरण देखेंगे, Next पर क्लिक करें, फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, खरीप सीजन 2019 चुनें, अपनी भूमि का विवरण दर्ज करें, बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करें, भूमि 7- 12 दस्तावेज, बुवाई प्रमाण पत्र, फिर Next पर क्लिक करें
आपको कुल क्षेत्रफल, कुल प्रीमियम आदि प्रदान किया जाएगा, फिर Submit पर क्लिक करें।
8) उसके बाद आपको ऑनलाइन प्रीमियम भुगतान करना होगा।
9) भुगतान करने के बाद आप रसीद प्रिंट करने के लिए ‘प्रिंट रसीद’ पर क्लिक कर सकते हैं।
आप Farmer Corner में वापस जा सकते हैं और अपनी Policy के विवरण की जांच कर सकते हैं।
पिक विमा योजना Offline आवेदन प्रक्रिया | pantpradhan Pik Vima Yojana offline Application Procedure
यदि किसान पिक विमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में सहज नहीं है तो आप निकटतम सीएससी ( CSC )केंद्र ( Common Services Centre ) पर जा सकते हैं और बीमा फॉर्म भर सकते हैं, प्रीमियम भुगतान कर सकते हैं और पिक विमा बीमा पॉलिसी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
किसान बैंक में भी जा सकते हैं और पिक विमा योजना बीमा पॉलिसी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पिक नुक्सान भरपाई ऑनलाइन Mobile ऐप | Pik Nuksan Bharpai online Mobile App Procedure
फसल क्षति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, किसान को निम्न चरणों का पालन करना चाहिए:
1) अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाएं search ‘crop insurance’ और फसल बीमा मोबाइल एप इंस्टॉल करें।
नोट: किसान को 72 घंटे के भीतर फसल क्षति की सूचना देनी होगी
2) अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ऐप में लॉग इन करें और ओटीपी से वेरिफाई करें।
3) इसके बाद पिक नुक्सान पर क्लिक करें और फिर पिक नुक्सान ची पूर्वसुचना पर क्लिक करें।
4) उसके बाद मोबाइल नंबर सत्यापित करें और सीजन खरीप या रब्बी, योजना का नाम, वर्ष और राज्य जैसे विवरण दर्ज करें और फिर अगला पर क्लिक करें।
5) उसके बाद दर्ज करें कि आपने पिक विमा योजना के लिए कैसे आवेदन किया है उदाहरण के लिए सीएससी केंद्र, बैंक या ऑनलाइन से। उसके बाद अपना पॉलिसी नंबर दर्ज करें जो कि पिक विमा योजना रसीद पर उल्लिखित है।
सबमिट पर क्लिक करें।
6) उसके बाद आपको अपने सभी पॉलिसी विवरण और फसलों की सूची के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। उस फसल का चयन करें जिसके लिए आप दावा करना चाहते हैं।
7) उसके बाद विवरण दर्ज करें जैसे क्षति का प्रकार, क्षति की तिथि, कटाई के किस चरण में नुकसान हुआ, फसल का कितना प्रतिशत नुकसान हुआ, नुकसान की फोटो अपलोड करें (नोट: किसान फोटो में दिखाई देना चाहिए) किसान वीडियो भी अपलोड कर सकता है , किसान का नाम, आधार नंबर आदि सबमिट पर क्लिक करें।
आपको धन्यवाद संदेश प्राप्त होगा।
8) उसके बाद आपको एक डॉकेट आईडी प्राप्त होगी, कृपया इसे सुरक्षित रूप से नोट कर लें। आप डॉकेट आईडी की मदद से अपने पिक नुक्सान भरपाई स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं।
पिक विमा योजना लाभार्थी सूची | Pik Vima yojana beneficiary list
किसान आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपने फसल बीमा दावे की लाभार्थी सूची देख सकते हैं। किसान मोबाइल ऐप का उपयोग करके फसल बीमा claim की स्थिति की जांच भी कर सकते हैं जैसा कि उपरोक्त अनुभाग में बताया गया है।
पिक विमा योजना Contact Numbers
किसान किसी भी कठिनाई या शिकायत के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं :
01123382012 ( 10:00 am to 06:00 pm Monday to Friday ), 01123381092 ( Direct Helpline )
ईमेल पता: help.agri-insurance@gov.in